हाथरस । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को निस्तारित किये जाने हेतु वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिये आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त पोर्टल का उपभोग कर सकते हैं।
बता दें कि भारत के सभी नागरिक सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून बनाया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है।
हालांकि इसका कोई विशेष पारूप नहीं हैं, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी लेना चाहते हैं, उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।आरटीआई के तहत सिर्फ लिखित में ही नहीं, बल्कि मौखिक रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है।
जानकारी पाने के लिए किसको भेजें आवेदन
सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा।