प्राथमिक विद्यालय, रूहेडी में ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हाथरस । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया श्रीमती मृदुला कुमार के आदेशानुसार ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के दौरान श्रीमती चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालय, रूहेडी तहसील सासनी में ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के दौरान विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया गया।
जिसमें जीशान मेंहदी, अपर सिविल जज(क0प्र0), श्रीमती नेगी चौधरी, अपर सिविल जज(क0प्र0), हाथरस व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश शर्मा व राजस्व निरीक्षक सत्यवीर सिंह व क्षेत्रीय लेखपाल सचिन पुण्डीर, गोविन्द उपाध्याय अधिवक्ता एवं ग्राम प्रधान तालेवर सिंह दिवाकर आदि की उपस्थिति में शिविर में श्रीमती चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस ने उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये, उन्होंने बताया कि महिलाएं एवं 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प, पीड़ित व्यक्ति एवं कारागार में निरूद्ध व्यक्ति, मानसिक रूप से अक्षय या दिव्यांग व्यक्ति जिनकी आया तीन लाख रूपये से कम है वह व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त/निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि किसी कल्याणकारी योजना या सरकारी योजना में विधिक लाभ या न्याय तक पुहॅंच के लिए भी विधिक सलाह व विधिक सहायता भी प्राधिकरण उपलब्ध कराता है।
श्री जीशान मेंहदी, अपर सिविल जज(क0प्र0), हाथरस ने उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसी भी कार्य को करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है तथी हम योजनाओं का लाभ उठा सकते है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिये कोई उम्र निर्धारित नही होती है।
श्रीमती नेगी चौधरी, अपर सिविल जज(क0प्र0) हाथरस ने उपस्थित जनमानस को जानकारी देते हुये बताया कि हम सभी का पहला विद्यालय घर है और माता-पिता अध्यापक है, जिनसे हमारा घर बनता है। घर के अन्दर जो घटना घटित हो रही है वह हमारे ही कारण हो रही है, उस घटना के हम दोषी है। उन्होने आग्रह किया कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। पुत्र-पुत्री में कोई भेदभाव न करें। आज जो घटनाये घटित हो रही है, उसके दोषी हम सभी है। उन्होने कहा कि महिला शसक्तीकरण के लिये बहुत सारे कानून बने हुये है, उसके वाबजूद काफी संख्या में घटनाये घटित हो रही है। उन्होने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें वही आपके लिये लाभकारी होगा।
सत्यवीर सिंह, राजस्व निरीक्षक तहसील सासनी ने अपने वक्तव्य में तहसील से सम्बन्धित एवं शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जानकारी देते हुये बताया कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र बनवाने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया जाता है और ऑनलाईन ही रिपोर्ट लगाई जाती है और प्रमाण पत्र आसानी से आवेदक का प्राप्त हो जाता है।
हरीश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, सरकार द्वारा जारी निःशुल्क हेल्प लाइन नम्बर, विधिक सेवा मोबाईल एप, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण, सड़क दुर्घटना तथा भ्रष्टाचार निरोधक ऐजेन्सीयों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी।
विधिक साक्षरता शिविर का सफल संचालन करते हुये गोविन्द उपाध्याय, अधिवक्ता ने उपस्थित जनता से अनुरोध किया की प्राप्त जानकारियों को अपने सगे सम्बन्धियों को भी बताये जिससे वो योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
इसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस द्वारा वहॉ पर उपस्थित जनमानस को पम्पलेट्स वितरित किये गये।

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