हाथरस-राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले 21 को होगी अगली सुनवाई

हाथरस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के परिवाद पर अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोषमुक्त हुए युवकों को सामूहिक बलात्कार का आरोपी बताया था। हाथरस की एमपी/एमएलए कोर्ट में लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा दाखिल किया गया था। मामले को लेकर परिवादी के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि रामकुमार के अलावा लवकुश और रवि ने भी राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है।
अब तीनों में एक साथ 21 अगस्त को साक्ष्य प्रस्तुत होंगे और उसके बाद न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा। इसके चलते अगली सुनवाई 21 अगस्त को
होगी। अधिवक्ता की मानें तो थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था। यहां उन्होंने वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष बढ़ाने के उद्देश्य से मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें समाज में अपमानित किया और चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अपने एक्स अकाउंट पर उनके खिलाफ बयान पोस्ट किया। इस मामले में न्यायालय में परिवादी की ओर से दो गवाहों के बयान पहले दर्ज हो चुके हैं।

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