जून माह का खाद्यान्न का वितरण 20 जून से 10 जुलाई तक

पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारकों के समस्त यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ तथा 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) एवं जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 कि0ग्रा0 गेहूॅं तथा 21 कि0ग्रा0 चावल मिलेगा

हाथरस । आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16 जून, 2025 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह जून में दिनांक 20.06.2025 से प्रारम्भ होकर माह जुलाई में दिनांक 10.07.2025 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद-हाथरस में माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का समस्त पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारकों के समस्त यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ तथा 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) एवं जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 कि0ग्रा0 गेहूॅं तथा 21 कि0ग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 प्रति कार्ड) ) का निःशुल्क तथा त्रैमास अप्रैल, मई व जून हेतु 01 किग्रा0 चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड प्रति माह के हिसाब से 03 किग्रा0 चीनी 18/-रू0 प्रति किग्रा0 की दर से कुल 54/- रू0 में वितरण दिनांक 20.06.2025 से 10.07.2025 के मध्य कराया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी, ध्रुवराज यादव ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को इस प्रेस ज्ञाप के माध्यम से सूचित किया है कि माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह जून में दिनॉंक 20.06.2025 से प्रारम्भ होकर माह जुलाई में दिनांक 10.07.2025 के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 10.07.2025 को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
किसी भी असुविधा/शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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