01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक व 1900/- रूपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

हाथरस। थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 -805 /2016 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि बनाम कुलदीप सिंह पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी अगरैया थाना जैथरा जनपद एटा विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।*जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2024 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकन्द्राराऊ हाथरस द्वारा अभियुक्त कुलदीप सिंह उपरोक्त को धारा 279,337,338,427 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,900/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

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