हाथरस । जिलाधिकारी आशीष कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा जनपद में कुपोषण की रोकथाम हेतु 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए ड्राई राशन के रूप में प्रत्येक पुष्टाहार का निःशुल्क वितरण किया जाता है। पुष्टाहार की आपूर्ति नैफेड संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास खण्ड में संचालित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराया जाता है। जिसे सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री को प्राप्त कराया जाता है। राशन प्राप्त होने के पश्चात् ग्राम प्रधान की निगरानी में आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा केन्द्र पर चयनित लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरण किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में नेफेड द्वारा सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्राप्त कराया जाता है। राशन प्राप्त होने के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा सम्बन्धित वार्ड सभासद की निगरानी में केन्द्र पर चयनित लाभार्थियों को राशन वितरित कराया जाता है। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह वितरित किये जाने वाले ड्राई राशन का विवरण निम्नवत् है-
06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों के लिये गेंहूँ, दलिया 01 कि0ग्रा0, चावल कोटेदार द्वारा 01 कि0ग्रा0, चना दाल 01 कि0ग्रा0, फोर्टिफाइड खाद्य तेल 0.455 कि0ग्रा0। 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिये गेंहूँ, दलिया 0.500 कि0ग्रा0, चावल कोटेदार द्वारा 0.500 कि0ग्रा0, चना दाल 0.500 कि0ग्रा0। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिये गेंहूँ, दलिया 1.5 कि0ग्रा0, चावल कोटेदार द्वारा 01 कि0ग्रा0, चना दाल 01 कि0ग्रा0, फोर्टिफाइड खाद्य तेल 0.455 कि0ग्रा0 तथा अतिकुपोषित 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिये गेंहूँ, दलिया 1.5 कि0ग्रा0, चावल कोटेदार द्वारा 1.5 कि0ग्रा0, चना दाल 02 कि0ग्रा0, फोर्टिफाइड खाद्य तेल 0.455 कि0ग्रा0।
यदि आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पुष्टाहार प्राप्त करने के उपरान्त भी यदि पंजीकृत लाभार्थियों को राशन प्राप्त नहीं होता है अथवा वितरण सम्बन्धी किसी को कोई शिकायत हो तो वह जनपद मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम नम्बर 05722-227041 एवं 05722-227042 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।