हाथरस । थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2021 धारा 60/64 आबकारी अधिनियम बनाम दिनेश कुमार पुत्र हेमराज सिंह निवासी नगरिया भाति थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.07.2024 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0, हाथरस द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/- रूपये के अर्थदंड तथा धारा 64 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 2,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।