चुनावों में प्रत्याशी कर सकते है 95 लाख तक खर्च

हाथरस । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं निष्पक्षपूर्णढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन अयोग द्वारा नामित मा0 सामान्य प्रेक्षक महोदया श्रीमती पी0 श्री0 वेंकटा प्रिया, मा0 व्यय प्रेक्षक महोदय श्री प्रवीन रेड्डी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्चना वर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान मा0 सामान्य प्रेक्षक महोदया श्रीमती पी0 श्री0 वेंकटा प्रिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन कार्य को निष्पक्षपूर्णढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन करते हुए उनके प्रभारी नामित कर दिये गये हैं। जिनके द्वारा 24×7 कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन नियंत्रण कक्ष, सिंगल विंडो सिस्टम तथा एम0सी0एम0सी0 कक्ष संचालित है। जिनके द्वारा निर्वाचन कार्यों पर 24×7 निगरानी रखने के साथ ही चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाली प्रचार सामग्री के प्रकाशन/वाहनों के संचालन/रैली/जनसभा के आयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के समाधान/शिकायत हेतु हेल्पलाईन 1950 अथवा दूरभाष नं0 05722-297083 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
मा0 व्यय प्रेक्षक महोदय श्री प्रवीन रेड्डी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि पर निगरानी रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक नामित किये जाते हैं। जनपद में व्यय प्रेक्षक के साथ में एफ0एस0टी0 और एस0एस0टी0 टीमें कार्य करती हैं, जिनके द्वारा प्रत्याशियों की गतिविधियों यथा रैली, जनसभा, रोड-शो एवं डोर-टू-डोर भ्रमण इत्यादि की निगरानी की जाती है। उन्होंने कहा कि आपके जनसभा/रैली में जो भी प्रचार सामग्री, खाद्य सामग्री, फर्नीचर, वाहनों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए व्यय विवरण तैयार प्रत्याशी के खाते में दर्ज किया जाता है। साथ ही समय-समय पर प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को बुलाकर प्रत्याशियों द्वारा दर्ज किये गये व्यय एवं लेखागार कक्ष में तैयार किये गये व्यय विवरण से मिलान किया जाता है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन कार्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 95 लाख रूपये व्यय कर सकता है। प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन कार्य में प्रयोग की जाने वाली धनराशि हेतु एक नया बैंक खाता खोलना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी सहायता राशि प्राप्त होती है या ली जाती है तो उसके वाउचर सुरक्षित रखने के साथ ही व्यय पंजिका में दर्ज करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आय/व्यय संबंधित वाउचर उपलब्ध कराना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने बैठक में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न दलों के प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि कल दिनांक 24.04.2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में उपयोग की जाने वाली ई0वी0एम0 मशीनों का द्वितीय रैंडमाईजेशन कलेक्ट्रेट स्थित एन0आई0सी0 कक्ष में 12ः00 बजे किया जायेगा। जिसमें यह तय किया जायेगा कि कौनसी ई0वी0एम0 मशीन किस बूथ पर मतदान हेतु उपयोग में लाई जायेगी। अतः आप लोग रैंडमाईजेशन के दौरान एन0आई0सी0 में अवश्य उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री तथा उपयोग में लाये जाने वाहनों की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें और आपके द्वारा जो अनुमति पत्र प्राप्त किया गया है उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चाहे तो निर्वाचन कार्य हेतु अपना नामिनी नामित कर सकता है।
उप जिलाधिकारी सदर/सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्याशियों से आई0डी0 कार्ड प्राप्त करने तथा व्यय अभिकर्ता तैनात कर सूची उपलब्ध कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक इतिहास का विवरण समाचार पत्रों में निर्धारित अवधि में प्रकाशित कराना अनिवार्य है।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त रिटर्निंग ऑफीसर, प्रभारी अधिकारी निर्वाचन, वरिष्ठ कोषाधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी तथा विभिन्न दलों के प्रत्याशी/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

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