हाथरस । विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 के दृष्टिगत कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं/राजनैतिक दलों द्वारा जनपद में धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिसके दृष्टिगत जनपद हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्भावित साम्प्रदायिक/राजनैतिक उपद्रव/उन्गाद आदि प्रतिकूल विधि व्यवस्था की स्थिति को नियन्त्रित करने तथा विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा कुत्सित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुष्कृत्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता विदित होती है, ताकि जनपद हाथरस में जन सामान्य के मध्य कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये। मैं सन्तुष्ट हूँ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त सम्भावित अवसरों पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आम मानवजीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को क्षति पहुँचने, लोक शान्ति विक्षुब्ध होने तथा राजकीय कार्य में अनुचित बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना स्पष्ट है तथा पारित निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।
अतः मैं, रमेश रंजन, जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 09.03.2022 से दिनांक 22.03.2022 तक जनपद हाथरस सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्व-साधारण पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू करते हुए आदेश देता हूँ किः-
मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्रास्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। उक्त प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डन्डे/छड़ी के सहारे चलते हों। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहों को प्रचारित नहीं करेगा या करायेगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गाे, साम्प्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही एसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। मतगणना के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड, पत्थर, ईट के टुकडे, कांच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचायी जा सके। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर बन्दूक, रायफल, पिस्टल, चाकू, तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों तथा सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान/मतगणना स्थल पर बिना अनुमति के 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें और कोई भी धरना-प्रदर्शन आदि बिना सक्षम मजिस्ट्रेट को पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। मतगणना/सार्वजनिक स्थल पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जायेगी, जिससे विभिन्न जातियों/समुदायों/धार्मिक/भाषाई समूहो के बीच मौजूदा मतभेद बढे़ अथवा उनके बीच आपसी तनाव पैदा हों। कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे-रेल, रोडवेज, सड़क यातायात, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे पम्फलेट/पर्चे, बोर्ड आदि का प्रकाशन, वितरण आदि नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने की सम्भावना होती हो। कोई भी व्यक्ति मतगणना के दौरान मा० निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा न करने के लिये प्रेरित करेगा। .
इस कार्यालय के पत्र संख्या-862/न्याय सहायक/धारा-144द0प्र0सं0/22 दिनांक 10.01.2022 व पत्र संख्या- 970/न्याय सहायक/धारा-144द0प्र0सं0/22 दिनांक 15.02.2022 द्वारा निर्गत आदेश में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्ध पूर्ववत लागू रहेंगे। चूंकि परिस्थिति इस तरह की है कि व्यक्तिगत रूप से सभी को तामील कराया जाना सम्भव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, यह तब तक प्रर्वतनीय रहेगा, जब तक कि इससे पूर्व इसे निरस्त न किया जाय। आदेश की प्रतिलिपि कलैक्ट्रेट मुख्यालय, मा0 जिला जज, पुलिस अधीक्षक एवं जनपद के समस्त कार्यालयों के सूचना पट पर जन सामान्य के दृष्टिगत प्रकाशित कराया जाय। यह आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को मेरे द्वारा सतिथि हस्ताक्षर सहित जारी किया गया। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।