किसनों को बीमा कम्पनी द्वारा क्षति पूर्ति प्रदान की गई

हाथरस । ‘‘आजादी का अमृतमहोत्सव‘‘ के उपलक्ष्य में 01.12.2021 से 07.12.2021 तक प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 01.12.2021 से 20.12.2021 तक प्रचार वाहन को प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट प्रथम शिव सिंह द्वारा हरी झण्डी दिखाकर प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया। रबी 2020-21 की फसलों में कृषकों की अधिक क्षति होने की दशा में सम्बन्धित कृषकों को प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट प्रथम द्वारा क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र वितरित किये। जिनमें आलू की फसल के लिये वि0ख0 हसायन के ग्राम बोनई के शिव कुमार को 85200.60 रूपये, ग्राम बाड़ अब्दुलहमीरपुर के देवेन्द्र कुमार को 55577.01 रूपये, ग्राम बन्दी के अशोक कुमार को 35718.71 रूपये तथा वि0ख0 हाथरस के ग्राम बनवारीपुर के शैलेन्द्र कुमार को 35718.71 रूपये की क्षति पूर्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये।
उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया है कि रबी 2020-21 में जनपद में 64 कृषकों को 10 लाख 51 हजार 301 रू0 की बीमा कम्पनी द्वारा क्षति पूर्ति प्रदान की गयी है तथा रबी 2021 में 31 दिसम्बर तक गेहूॅ, जौं, राई, सरसों एवं आलू फसलों का बीमा करया जा सकता है। फसल बीमा में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक सम्मिलित हो सकते हैं। रबी फसलों का प्रीमियम कृषकों के लिये 1.5 प्रतिशत है और शेष प्रीमियम का अनुदान भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा दिया जायेगा। जिसमें गेहूं की फसल का प्रीमियम राशि रूपये 1114.92 प्रति हेक्टेयर है। जिसकी बीमित राशि रूपये 74328 प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार जौ की फसल का प्रीमियम राशि रूपये 765.17 प्रति हेक्टेयर है। जिसकी बीमित राशि रूपये 51011 प्रति हेक्टेयर है। सरसों की फसल का प्रीमियम राशि रूपये 1013.55 प्रति हेक्टेयर है। जिसकी बीमित राशि रूपये 67570 प्रति हेक्टेयर है तथा आलू की फसल का प्रीमियम राशि रूपये 7500 प्रति हेक्टेयर है। जिसकी बीमित राशि रूपये 150000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के रूप में तैनात किये गये उप कृषि निदेशक, हाथरस लोकपाल सिंह मो0नं0 7292025423, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधि0, हाथरस मृदुल कुमार मो0नं0 9756443043, उप सम्भा0 कृषि प्रसार अधि0, सादाबाद सुग्रीव कुमार मो0नं0 7895840836, राजकीय कृषि बीज भण्डार, सासनी विजय सिंह मो0नं0 9058774892 तथा उप स0 कृषि प्रसार अधि0, सिकन्दराराऊ मोहित कुमार मो0 नं0 9997848671 पर सम्पर्क कर बीमा के संबंध में जानकारी कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट धारक (ऋणी कृषक) का बीमा सम्बन्धित बैंक के द्वारा किया जायेगा। गैर ऋणी कृषक अपना बीमा सी0एस0सी0 एवं बैंक में बीमा हेतु अपना सहमति पत्र 24 दिसम्बर, 2021 के पहले देकर बीमा करवा सकते हैं। टोल फ्री नम्बर 18008896868
जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमि0 के प्रतिनिधि श्री लोकपाल सिंह एवं उनकी टीम तथा कृषक उपस्थित रहे।

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