विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना एवं लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक

हाथरस । राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर दिनाँक 09.11.2023 (दिन गुरूवार) को उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वाधान में ग्राम मोहनपुर, हाथरस में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रभारी जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष महेन्द्र श्रीवास्तव के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार द्वारा उपस्थित जनमानस को अपने जानकारी देते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है, जो पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम और मुकदमों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना एवं लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है, जिनके वे हकदार हैं। भारत के कमजोर वर्गों और गरीब समूह को विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने देश में विधिक सेवा दिवस देशभर में कमजोर लोगों की मदद के लिए मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मानव तस्करी के शिकार इत्यादि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इस दिन देश के कई स्थानों पर विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कई कानूनी साक्षरता शिविर और समारोह आयोजित किए जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लोग विधिक सेवा दिवस से संबंधित कार्यों और शिविरों में भाग लेते हैं। इसके अलावा इस दिन विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनता जनार्दन को विधिक जानकारियॉ उपलब्ध कराना, लोक अदालतों का आयोजन कराना है।
नायब तहसीलदार हाथरस, लियाकत अली एव ंनायब तहसीलदार सादाबाद सतेन्द्र कुमार द्वारा अपने-अपने वक्तव्य में शिविर में उपस्थित जनता को मेडबन्दी वाद दायर कर कृषि भूमि की पैमाईश कराने व धारा 32, 38 उ0प्र0राजस्व संहिता, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, स्वामित्व योजना, के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा इसके अतिरिक्त राजस्व से सम्बन्धित खसरा खतौनी, आय, निवास एवं जाति प्रमाण, आय प्रमाण बनवाने तथा इसके साथ-साथ दाखिल खारिज के सम्बन्ध में एवं बटवारें के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस सरिता सिंह ने उपस्थित जनता को वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया कि अब वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिये लोगों को दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है ऑनलाईन आवेदन करके घर बैठे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठा सकते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है।
सहायक विकास अधिकारी, विवेक कुमार, ने अपने वक्तव्य में उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होने राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
सहायक विकास अधिकारी(कृषि), रमेश चन्द्र ने अपने वक्तव्य में जानकारी देते हुये जनता को किसानों के हितार्थ एवं जैविक खाद के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि जैविक खाद से पैदा होने वाले फल, सब्जी को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिये जैविक खाद प्रयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन बाल संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा द्वारा करते हुए शिविर में उपस्थित जनता को जानकारी देते हुए बताया कि बाल संरक्षण एवं मानव तस्करी के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप इसे छिपायें नहीं उसके विरूद्ध महिला हेल्प लाईन नम्बर 1090, 181 अथवा बाल कल्याण समिति के नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपका नाम गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिये है उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 2500 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बच्चा लावारिस स्थिति में मिलता है तो उसकी जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय में अथवा टोलफ्री नम्बर 1098 पर सूचना दे सकते है।
पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह ने उपस्थित जन को उपभोक्त संरक्षण अधिनियम, नालसा के हेल्पलाईन नम्बर, 15100, नालसा पोर्टल, स्थायी लोक अदालत के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर मंे नायब तहसीलदार, हाथरस लियाकत अली, नायब तहसीलदार, सादाबाद, सतेन्द्र कुमार, समाज कल्याण अधिकारी, सरिता सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी, विमल शर्मा, सहायक विकास अधिकारी, विवेक कुमार, सहायक विकास अधिकारी(कृषि) रमेश चन्द्र, ग्राम प्रधान मोहनपुर, रामदेव शर्मा, ग्राम प्रधान गारवगढ़ी, रामेश्वर शर्मा, ग्राम प्रधान सरकोरिया, जीतू, ग्राम प्रधान कपूरा व पीएलवी साहब सिंह एवं अन्य की उपस्थिति रहे।
इसके अतिरिक्त तहसील सासनी, तहसील सिकन्द्राराऊ एवं तहसील सादाबाद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसीलदार की अध्यक्षता में किया गया एवं गॉधी इण्टर कॉलेज, मांगरू, श्री रामचन्द्र अग्रवाल बालिका इण्टर कॉलेज, हाथरस, जनता इण्टर कॉलेज, सहपऊ, एच.पी. सिंह इण्टर कॉलेज, विसावर, कन्या इण्टर कॉलेज, सासनी, राजकीय स्कूल, सहजपुरा, रामवीर सिंह गीता देवी इण्टर कॉलेज, नगला गजवा, राधेलाल आर्य इण्टर कॉलेज, हाथरस, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, हाथरस आदि एवं जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर रैलीयों का आयोजन किया गया तथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रिंयों एवं आशाबहुओं द्वारा ग्रामों में लोगों को प्राधिकरण के पम्पलेट्स बॉट कर उनको प्राधिकरण की विधिक जानकारी उपलब्ध करायी।
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