हाथरस। तहसील सिकन्द्रराराऊ व हाथरस के ग्रामों में पराली जलाने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपनिदेशक कृषि ने कृषक भाइयों को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 13.11. 2017 एवं संशोधित आदेश के द्वारा पर्यावरण को हो रहें क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये है। 02 एकड से कम क्षेत्र के लिये रू0 5000/-, 02 एकड से 05 एकड क्षेत्र के लिये रू0 10000/-, 05 एकड से अधिक क्षेत्र के लिये रू0 30000 /- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश है।
पराली जलाने की घटना पाए जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा 26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने जनपद में चलने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम के साथ चलाये यदि बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम के कम्बाइन हार्वेस्टर चलते हुयी पायी गयी, तो उसको तत्काल सीज करते हुये कम्बाइन मालिक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।