आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन हेतु सख्त हुआ प्रशासन

हाथरस । आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल एवं शांतिपूर्णढंग से संपन्न कराए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिला नर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों के क्रम में 31 जनवरी 2022 तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली/बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनैतिक दलों के द्वारा नहीं होगा, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इंडोर सभा का आयोजन 300 की क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत की उपस्थिति पर किया जा सकता है। हाउस टू हाउस प्रचार के दौरान अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। रात्रि 8ः00 बजे के बाद किसी भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी/पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कानून व्यवस्था को किसी भी दशा में अपने हाथों में न लें। बिना अनुमति प्रचार वाहनों का संचालन न किया जाए प्रचार हेतु जिन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है उनकी अनुमति तत्काल प्राप्त कर लें। प्रचार प्रसार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराने से पूर्व उसकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें, अनुमति न लेने की दशा में संबंधित व्यक्ति तथा प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैनर, पंपलेट, झंडे तथा सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो विजुअल के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। मतदाता को किसी प्रत्याशी/ पार्टी कार्यकर्ता द्वारा मतदान के दिन अपने वाहन पर लाने की अनुमति नहीं है। उन्होने कहा कि यदि किसी प्रत्यासी का प्रचार प्रसार किसी विज्ञापन, पंपलेट, बैनर, होल्डिंग आदि के माध्यम से किया जाता है तो उसका खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। यदि व्यक्ति द्वारा निम्न के लिए अनुमति नहीं ली गई है तो भी संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कार्यालय खोलने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है। मतदान स्थल से कार्यालय की दूरी 500 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। प्रचार प्रसार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा, यदि चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाती है तो समस्त विधानसभा क्षेत्रों में डेडीकेटेड ग्राउंड में ही रैलियों का आयोजन होगा। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक/नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा मतदान एवं मतगणना, प्रचार प्रसार, विज्ञापनों के प्रकाशन, रैलियों तथा जनसभाओं के आयोजन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसन्त अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सासनी नीतू रानी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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