बिना फिटनेस के स्कूली वाहनों का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये :जिलाधिकारी

हाथरस। जिला सड़क सुरक्षा एवं जिला विद्यालय यान समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार ने यातायात संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने एवं ओवर लोडिंग/अनाधिकृत वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सघन अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का पालन न करने वालों तथा दुपहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग ने करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नियम विरूद्ध चालान किसी भी दशा में न किये जायें। उन्होंने ए0आर0एम0 रोडवेज को विगत छः माह मे हुए दर्घटना होने का कारण सहित आंकलन कर लें, रोड के सुरक्षात्मक/भविष्य में दुर्घटना न हो इस हेतु क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को एन0एच0ए0आई0 द्वारा जनपद में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर बनाये गये ब्रेकरों की जाँच कमेटी का गठन करते हुए जाँचोपरांत प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जलेसर मार्ग में हो रहे गढ्ढों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित एनएचएआई के कर्मचारियों को अपने मार्गो पर साईन बोर्ड, स्पीड साईन बोर्ड, ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ की मरम्मत एवं आबादी क्षेत्रों में साईन बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एन0एच0ए0आई0 को जनपद में चिन्हित किये गये नवीन दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों/ब्लैकस्पॉट्स के दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित दूरी से पहले ब्लैकस्पॉट चेतावनी बोर्ड लगाये जाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों/अन्य संबंधित मार्गों पर श्वेत/पीली पट्टिका एवं ब्रेकरों को पेंट करने तथा आवश्यक स्थलों पर रेडियम पट्टिका लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर बने स्पीड ब्रेकरों की मरम्मत कराने के साथ ही स्पीड ब्रेकरों से पूर्व साईन बोर्ड लगाने तथा मरम्मत संबंधित लम्बित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात् जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय यान समिति की बैठक कर उपस्थित विद्यालय संचालकों/प्रबंधकों से कहा कि स्कूली वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए वाहनों का संचालन सुनश्चित करें। विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा वाहन समिति का गठन करते हुए नियमानुसार समय से बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि ऐसे स्कूली छात्र/छात्राऐं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है वह विद्यालय आने हेतु किसी भी दशा अपने दुपहिया वाहनों का प्रयोग न करें। साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि प्राइवेट स्कूली वाहनों मे ओवर लोडिंग न हो। ऑन रोड संचालित स्कूलों के मार्ग के दोनों तरफ ब्रेकर बनाने एवं छात्रों द्वारा सड़क पार कराये जाने स्कूली स्टॉफ को तैनात करना सुनिश्चित करें। स्कूली वाहनों का नियमित रूप से परीक्षण करने के निर्देश दिए।
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने माह जून 2024 में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया कि ओवर स्पीडिंग में 69, हेलमेट का प्रयोग न करने पर 668, सीटबेल्ट का प्रयोग न करने पर 227, नशे की हालत में वाहन संचालन में 04, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने पर 55, रांग साइड वाहनों के संचालन पर 67, ओवर लोडिंग यात्री वाहन (विशेषकर स्कूली वाहन/ऑटो/टेम्पो/बैटरी रिक्शा) के 61, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 46, ओवर लोडिंग माल वाहनों पर 95, वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टैप न होने पर 57, बिना फिटनेस के वाहन संचालन पर 89, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे होने पर 31 वाहनों का चालान किया गया है।
बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी पुलिस, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रभारी ए0आर0एम0 रोडवेज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, विभिन्न स्कूलों के संचालक/प्रधानाचार्य, समिति सदस्य/एन0एच0ए0आई के कर्मचारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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