दुकान निर्माण हेतु दिव्यागों को मिलेगा अनुदान पर ऋण

हाथरस । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, प्रतिभा पाल ने जनपद के समस्त श्रेणी के दिव्यांगजनो को सूचित किया किया है कि जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, आयु-18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो एवं जिनके पास स्वयं की दुकान हो, लीज पर अनुबन्ध हो के संचालन हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर शासन द्वारा रू0 दस हजार का ऋण (जिसमें से रू0-2,500/- अनुदान तथा रू0-7,500/- ऋण हेतु) धनराशि तथा जिन दिव्यांगजनों के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है, को दुकान निर्माण के अंतर्गत रू0 बीस हजार (15000/-रू0 ऋण के रूप में तथा रू0-5000/- अनुदान के रूप में) दिये जाने का प्रावधान है । वह अपना आवेदन पत्र समस्त मूल प्रमाण पत्रों की कॉपी स्कैन कर एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसकी हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर जमा कराया जाना आवश्यक है। अतः निम्नवत प्रमाण पत्रों के साथ समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार ऑनलाइन कर हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष सं0-104, विकास भवन, हाथरस में निश्चित समय अवधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
दिव्यांग प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो (UDID कार्ड सहित)। आमदनी 46080/-रू0 ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी/टाउन एरिया क्षेत्र में निवासरत रू0-56460/- से अधिक न हो। आवेदन पत्र में जाति अंकित अथवा जाति प्रमाण पत्र सलंग्न हो। अपने जनपद की किसी भी राष्ट्र्ीयकृत बैंक में खाता हो। आयु 18-60 वर्ष के मध्य हो। निवास प्रमाण पत्र/परिचय पत्र/राशनकार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति सलंग्न हो।

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