कोरोना काल में अपनों को खोने वसले परिवारों के बच्चों को दी जा रही है आर्थिक सहायता

हाथरस। विकास खण्ड सासनी के सभागार कक्ष में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/महिला शक्ति केंद्र/ बाल विवाह टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री कमल महौर द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए अधिक से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए प्रेरित किया गया ।
परियोजना अधिकारी श्री अश्विनी कुमार मिश्र द्वारा बाल संरक्षण योजना का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया साथ ही स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना , मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य , बालश्रम, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दत्तक ग्रहण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन,घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न वन स्टॉप सेंटर ,चाइल्ड हेल्प लाइन नं0 (1098)181,112 के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा के कोविड काल (1 मार्च 2021) के दौरान माता-पिता दोनों या किसी एक अथवा अभिभावक को खोने वाले बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य , पालन पोषण तथा शिक्षा जारी रखना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है जिन परिवारों ने कोरोना काल में अपनों को खोया है उनके बच्चों के सपने टूट ना जाए इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है कोविड काल में कोरोना से मृत होने पर उनके बच्चों को 4000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा दिया जा रहा है जनपद में 40 बच्चों के खाते में ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
कोविड काल में अन्य कारणों से मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाने का प्रावधान है और कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय डिग्री कॉलेज , विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर रहे या नीट, जेईई व क्लेट जैसे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष आयु पूर्ण अथवा स्नातक शिक्षा, डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹ 300000 (तीन लाख) से कम होनी चाहिए तथा जिनके माता-पिता दोनों नहीं है उनके आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
विधि सह परीक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार ने पोक्सो अधिनियम 2012 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सहायता हेतु विस्तार से जानकारी देते हुए थाने से आए बाल कल्याण अधिकारी के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से आये प्रतिनिधि को बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।
इस अवसर सहायक विकास अधिकारी आईएसबी श्री वेद प्रकाश सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री दिनेश सिंघल सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि श्री दीपेश सैगर, स्वास्थ्य विभाग से प्रमोद कुमार मुख्य सेविका आईसीडीएस श्रीमती ऊषा रानी, उप निरीक्षक श्री नेपाल सिंह आउटरीच कार्यकर्ता श्री कैलाशचन्द्र, तथा सासनी विकासखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि उपस्थित रही ।

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