हाथरस । आर0के0 सिंह, जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि शासन के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी आशीष कुमार ने तहसीलवार उर्वरक निरीक्षकांे की टीम गठित कर उर्वरक बिक्रेताओं एवं वफर गोदामों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही करायी गयी। हाथरस तहसील में उप कृषि निदेशक हंसराज, सासनी तहसील में जिला कृषि अधिकारी आर0 के0 सिंह, सादाबाद तहसील में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी विभाती चर्तुवेदी एवं तहसील सिकन्द्राराऊ में अपर जिला कृषि अधिकारी राहुल प्रताप सिंह के द्वारा 54 दुकानों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही कर उर्वरकों के 12 नमूने ग्रहित किये गये। छापे के समय विजय ट्रेडर्स, मॉ वैष्णों कृषि एग्री जंगशन अगसौली, रवी कुमार खाद बीज भण्डार मुबारकपुर सिकन्द्रराऊ, सेंगर खाद भण्डार रती का नगला दुकान बन्द होने एवं साधन सहकारी समिति रूहेरी, विनय टेªडर्स दरियापुर सासनी के अभिलेख अपूर्ण होने पर 5 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये।
खरीफ वर्ष 2024-25 में माह अगस्त तक यूरिया के लक्ष्य 22070 एमटी के सापेक्ष 42373 एमटी आपूर्ति हुयी है। जिसमें से 17400 एमटी का वितरण हो चुका है तथा 24973 मै0टन यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। माह अगस्त तक डीएपी/एनपीके के लक्ष्य 7906 एमटी के सापेक्ष 11630 एमटी आपूर्ति हुयी है। जिसमें से 6315 एमटी का वितरण हो चुका है तथा 7524 एमटी डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। 2500 मै0टन यूरिया एवं 3100 मै0टन डीएपी प्रीपोजीशिनिंग में पीसीएफ बफर गोदाम सिकन्दराराऊ में भण्डारित है। विगत वर्षों में उर्वरक की आपूर्ति मथुरा, अलीगढ एवं आगरा होने से उर्वरकों की आपूर्ति समयान्तर्गत नहीं हो पाती थी। वर्तमान में जनपद हाथरस किला स्टेशन पर रेक प्वाइन्ट बनने से सहकारिता के साथ ही निजी कम्पनियों की रेक हाथरस किला रेल हेड पर लग रही है, जनपद में उर्वराकें की आपूर्ति समय से हो रही है। जनपद के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हे कि स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर दैनिक रूप से पूर्ण करें। उर्वरक की बिक्री पॉस मशीन के द्वारा ही करें। पॉस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक भौतिक रूप में उपलब्ध स्टॉक से मिलान होना चाहिए। कृषक की जोत के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध करायें। साथ ही कृषक की मांग के अनुसार ही नेनो यूरिया, नेनो डीएपी, जिंक, जाइम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराये। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिक्री करने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। कृषक भाइयों से अनुरोध है कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक खरीद करते समय आधार कार्ड , जमीन की खतौनी की छायाप्रति अवश्य लेकर जाये।
संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक), उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया है कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता अपनी दुकानों पर स्टॉक/दर बोर्ड लगायें तथा बोर्ड पर उर्वरकों की दरों को पेंट से लिखवाये, साथ ही प्रतिदिन स्टॉक की मात्रा अपडेट रखे।
उर्वरक के सम्बन्ध में किसान भाइयों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम के मोबइल नम्बर 8126556290 एवं 9410290381 पर सम्पर्क किया जा सकता है।