हाथरस। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया की दिनांक 12 जुलाई को एक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जनता दर्शन में एक व्यक्ति द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि थाना सादाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह दिनांक 15 जुलाई 2024 को होने जा रहा है उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद को उक्त प्रकरण में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया । चाइल्ड हेल्पलाइन हाथरस ने बालिका के गांव जाकर गांव के स्कूल में बालिका के आयु के संबंध में जानकारी की तो जानकारी प्राप्त हुई कि स्कूली अभिलेखों में बलिका की आयु लगभग 16 वर्ष है । चाइल्ड हेल्पलाइन हाथरस की टीम ने सादाबाद पुलिस के सहयोग से बालिका के गांव जाकर बालिका को रेस्क्यू किया ।
बालिका को रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम बालिका को थाना सादाबाद लेकर गई । बालिका की जीडी कराने के उपरांत बालिका कोअपने साथ चाइल्डलाइन कार्यालय लेकर आई। बालिका को बाल कल्याण समिति हाथरस के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।बाल कल्याण समिति हाथरस ने अग्रिम कार्यवाई हेतु बालिका को अस्थाई रूप से वन स्टॉप सेंटर हाथरस में आवासित करा दिया है।
बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिससे बालक और बालिका के स्वास्थ्य,शिक्षा, सामाजिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
यदि किसी बाल विवाह का आयोजन हो रहा हो तो कोई भी व्यक्ति लिखित या मौखिक सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी , पुलिस, ग्राम प्रधान, अथवा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दे सकता है। बाल विवाह संज्ञेय और गैरजमानतीय अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, यदि अठारह वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह होगा तो विवाह सम्पन्न कराने वाले को कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत दो साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा जुर्माना व सज़ा दोनों का प्रावधान है।