बिजली करंट से मजदूर की मृत्यु पर चार हफ्ते में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट , एडीएचआर राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय द्वारा की गई थी शिकायत

हाथरस, बिजली के हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने पर हुई मजदूर की मृत्यु पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी व अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक हृयूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय द्वारा एक शिकायत/सूचना दिनांक 26/06/2024 को आयोग को भेजी जो आयोग के समक्ष 03/07/2024 को रखी गई। जिसका अवलोकन करने के पश्चात, आयोग ने निम्नानुसार निर्देश देते हुए कहा कि एडीएचआर के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय ने आयोग का ध्यान एक घटना की ओर आकर्षित किया है जिसमें मनोज नामक एक मजदूर, उम्र 26 वर्ष, पुत्र भूरी लाल, एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहा था, जो घर की छत के ऊपर से गुजर रहे हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप 25.06.2024 को युवा मजदूर की मौके पर ही करंट लगने से मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने समाचार पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की थी तथा मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था
आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिकायत की एक प्रति ऑनलाइन माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, महामाया नगर (हाथरस), उत्तर प्रदेश और सीएमडी, यूपीपीसीएल, लखनऊ को प्रेषित को भेजकर पूछा है कि कि क्या उक्त हाईटेंशन तार ढीले थे और मौजूदा मानदंडों की ऊंचाई से नीचे लटक रहे थे, उक्त घातक घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और क्या मृतक युवकों के परिवार के सदस्यों को कोई आर्थिक राहत प्रदान की गई है। सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित जानकारी/रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर आयोग को भेजी जाए।

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