हाथरस । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, सतेन्द्र कुमार के आदेशानुसार दिनांक 13 जुलाई, 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण, हाथरस, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट, हाथरस एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस, प्रशान्त द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित दिनांक 29 जुलाई, 2024 से 03 अगस्त, 2024 तक विशेष लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में श्रम वाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एन.आई. एक्ट), मोटर दुर्घटला मामले, अन्य क्षतिपूर्ति मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले, सेवा संबंधी मामले, कर संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधी मामले, बंधक संबंधी मामले, उपभाक्ता संरक्षण संबंधी मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), धन वसूली संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निस्ताण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय में किए जायेंगें, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों से उनकी सहमति के आधार उनके साथ प्री-सिटिंग की जायेंगी, उसके उपरान्त उनके मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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