हाथरस। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च को कर दी गयी है। मतदान 7 मई को होना निर्धारित है। जिसके चलते जनपद-हाथरस में अवस्थित समस्त मतदान केन्द्र मतदेय स्थलों को मतदान के लिये समस्त अधिग्रहण किया जाना है। उन्होने निर्धारित समस्त मतदान केन्द्र मतदेय भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में निहित प्राविधानों के अधीन लोकसभा सामान्य निर्वाचन की समाप्ति तक मय फर्नीचर, मूलभूत सुविधाओं सहित अधिग्रहण कर लिया है। उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के उल्लघंन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।